INDIAFASTOB | 25-07-2023 |
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कृषि विभाग, बिहार सरकार डीजल अनुदान खरीफ (23-24)के लिये ऑनलाइन आवेदन(Agriculture department) |
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IMPORTANT DATEStart Date – 22 – 07 – 203
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FEE DETAILS
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SESSION2023-24 |
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कृषि विभाग, बिहार सरकार डीजल अनुदान खरीफ (23-24)के लिये ऑनलाइन आवेदन |
कृषि मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय कार्य करते हैं जो अलग-अलग स्तरों पर किसानों की जरूरतों और उनकी आमदनी का भी ख्याल रखते हैं जिससे फसलों के साथ ही किसानों का भी विकास हो सके।
ये हैं कृषि मंत्रालय के अहम विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
- कृषि आयोग- लागत एवं मूल्य
- भारतीय पौध संगरोध संस्थान
- राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्द्धन प्राधिकरण
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
- राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल संवर्द्धन बोर्ड
- केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति
- नारियल विकास बोर्ड
- भारतीय आयात-निर्यात बोर्ड
ऐसे कार्य करता है कृषि मंत्रालय
- कृषि ( Agriculture ) विभाग भारत में किसानों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें जरूरी दिशा देता है साथ ही उन्हें जरूरी मदद भी देता है।
- कृषि विभाग किसानों को पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाए लाता है जिनसे किसानों की तरक्की हो सके।
- कृषि विभाग अच्छी किस्म की फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देता है साथ ही इन्हें जरूरी बीज और संसाधन मुहैय्या करवाता है।
- कृषि विभाग खेती की नई तकनीकों से रूबरू करवाता है जिससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचे।
- कृषि विभाग समय-समय पर किसानों से रूबरू होता है साथ ही किसानों को टेलीफोनिक कॉल्स के जरिए मदद करता है।
- कृषि विभाग जरूरत पड़ने पर किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है।
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डीजल अनुदान हेतु दिशा-निर्देश
- किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।
- डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा | रसीद 22-07-2023 से 30-10-2023 तक का हीं मान्य होगा |डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी | अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा तथा NPCI से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को बैंक खाता में राशि अंतरित नहीं हो पायेगी | आपका बैंक खाता आधार एवं NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक करें |
- आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
- “स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
- “बटाईदार” की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।
- “स्वयं + बटाईदार” की स्थिति में किसान “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।
- किसान द्वारा दिये गए कुल पटवन का रकवा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।
Important Links
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बटाईदार फॉर्म डाउनलोड
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स्वयं + बटाईदार फॉर्म डाउनलोड
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बीज अनुदान आवेदन
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